2जी स्पेक्ट्रम: राजा, कनिमोझी सहित 17 पर आरोप तय
(2G spectrum: Charges filled on Raja, Kanimozhi including 17 othere)
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक की सांसद कनिमोई सहित 17 आरोपियों के खिलाफ़ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में उनकी कथित भूमिका पर आरोप तय करने के मामले में शनिवार को आदेश सुनाया। अदालत ने मामले में राजा एवं दो अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ़ आपराधिक विश्वास हनन के नये आरोप संबंधी सीबीआई की याचिका को मंजूरी दी है। करीब दो महीने रोजाना चली सुनवाई में आरोपियों तथा सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने अपना आदेश 14 अक्तूबर तक के लिये सुरक्षित रख लिया था। मामले में आरोप तय किये जाने के बारे में फ़ैसला सुनाने के बाद अब आरोपियों की सुनवाई शुरू होगी। आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये गये हैं. इसमें आपराधिक साजिश तथा धोखाध़डी शामिल हैं। राजा एवं अन्य सरकारी अधिकारियों पर अपने पद का दुरूपयोग का आरोप लगाया गया है जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दंडनीय है। अदालत आरोपियों पर विश्वास भंग का अतिरिक्त आरोप लगाने के बारे में भी निर्णय करेगी। अपनी दलील में सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक विश्वास हनन का आरोप लगाया है। इस आरोप में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। मामले में राजा और कनिमोई के अलावा अन्य आरोपियों में मंत्री के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, द्रमुक द्वारा परिचालित कलेगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार, बालीवुड फि़ल्मों के निर्माता करीम मोरानी तथा रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के कार्यकारी निदेशक गौतम दोषी, हरि नायर तथा सुरेन्द्र पीपीरा शामिल हैं। इसके अलावा अन्य आरोपियों में स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्तान बलवा, आसिफ़ बलवा तथा राजीव अग्रवाल, यूनिटेक लि. के प्रबंध निदेशक संजय चंद्र तथा डीबी रयिल्टी के प्रबंध निदेशक विनोद गोयनका शामिल हैं।
News Source : http://www.khaskhabar.com/2g-spectrum-1020112276267797.html
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